हल्द्वानी, जून 13 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने ऊपरी तपोवन बांध क्षेत्र टिहरी गढ़वाल में सड़क के किनारे सुरक्षा रेलिंग न होने से पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों व अन्य वाहनों के लिए संभावित खतरे के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने क्षेत्र के उप जिलाधिकारी से मामले की जांच कर रिपोर्ट जिलाधिकारी टिहरी को देने को कहा है। साथ ही जिलाधिकारी टिहरी को 5 माह के भीतर यह रेलिंग बनाने के निर्देश दिए हैं । मामले के अनुसार, चन्द्रलोक वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर हरिद्वार निवासी राज त्रेहन ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर अपर तपोवन क्षेत्र में बांध क्षेत्र के आसपास सेफ्टी रेलिंग न होने से संभावित खतरे की जानकारी दी थी। बताया कि उन्होंने इ...