मऊ, अक्टूबर 11 -- मऊ। महिला कल्याण विभाग द्वारा बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए चल रहे 90 दिवसीय कार्यक्रम 'मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत शुक्रवार को माता पोखरा स्वीपर कॉलोनी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला प्रोबेशन अधिकारी डा. श्वेता त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व में 'बाल विवाह को ना, शिक्षा को हां थीम पर आयोजित कार्यक्रम कॉलोनी में रहने वाले परिवारों को जानकारी दी गई। डॉ. श्वेता त्रिपाठी ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पर चर्चा करते हुए बताया कि बाल विवाह एक कानूनन अपराध है। ऐसी कोई बालिका जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई हो या बालक जिसकी आयु 21 वर्ष पूर्ण नहीं हुई हो, यदि उनका विवाह कराया जाता है, तो वह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत, जो व्यक्ति किसी भी बच्चे का बाल विवाह क...