गोपालगंज, दिसम्बर 24 -- थावे, एक संवाददाता जिला सिविल सर्जन के निर्देश पर थावे प्रखंड क्षेत्र के सभी दवा दुकानदारों और निजी अस्पतालों के लिए स्वास्थ्य सुविधा पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, थावे से आदेश जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर एचएफआर पंजीकरण नहीं कराने वाली दवा दुकानों और निजी स्वास्थ्य संस्थानों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। थावे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अविनाश कुमार ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र में चिन्हित सभी निजी फार्मेसी और अस्पतालों को एचएफआर पंजीकरण कराने का निर्देश दिया गया है। अब तक थावे प्रखंड की कुल 69 दवा दुकानों को नोटिस जारी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सभी मेडिकल दुकानदारों को द...