नई दिल्ली, अगस्त 12 -- -बिना बाधा के भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के दिए हैं निर्देश नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी के अस्पतालों में नर्सिंग अधिकारियों और पैरा-मेडिकल स्टाफ की भर्ती को स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए अत्यंत आवश्यक बताते हुए इसे बिना किसी बाधा के पूरा करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा कि परीक्षा परिणाम घोषित होने और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। अदालत ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सचिव को 22 अगस्त को कार्यवाही में प्रत्यक्ष या वर्चुअल रूप से शामिल होने का भी निर्देश दिया। --- समिति ने स्वास्थ्य प्रणाली में बताई थीं कई खामियां बता दें कि नियुक्तियां पोस्ट-टू-पोस्ट आधार पर की जाएंगी। यानी ए...