रांची, मार्च 28 -- रांची, संवाददाता। लालपुर थाना के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर रमोद कुमार सिंह ने अदालत में आर्म्स एक्ट समेत अन्य आरोप में दर्ज प्राथमिकी को साबित करने नहीं पहुंचे। मामले में अन्य पुलिसकर्मी और अन्य गवाह भी नहीं पहुंचे। अदालत ने दो-दो संबंधित थाना प्रभारी, एसएसपी रांची और डीजीपी को पत्र भेजकर गवाहों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। बावजूद सात साल पुराने मामले में एक भी गवाह अदालत तक नहीं पहुंचा। इसका लाभ आर्म्स एक्ट समेत अन्य आरोप में ट्रायल फेस कर रहे आरोपी लोअर बाजार के चडरी, लाइन टैंक रोड निवासी कन्हैया मंडल को मिला। अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्त की अदालत ने आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। घटना को लेकर तत्कालीन लालपुर थाना प्रभारी ने 9 अक्तूबर 2018 को प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में अदालत ने फरवरी 2019 में आ...
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