चंडीगढ़, अगस्त 30 -- सतलोक आश्रम बरवाला के स्वयंभू संत रामपाल को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वर्ष 2014 में आश्रम के भीतर महिला अनुयायियों की मौत के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे रामपाल की सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 10 साल से जेल में बंद रामपाल के लिए रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। जस्टिस गुरविंद्र सिंह गिल और जस्टिस दीपिंद्र सिंह नलवा की खंडपीठ ने रामपाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ यह आरोप जरूर है कि उसने महिलाओं को आश्रम में बंद रखा था लेकिन मेडिकल साक्ष्यों को लेकर गंभीर बहस योग्य मुद्दे मौजूद हैं। रामपाल की उम्र 74 वर्ष है और वह पहले ही 10 साल 27 दिन की वास्तविक सजा काट चुका है। साथ ही मृतक के पति और सास ने भी अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया। ऐसे हालात में अदालत ने उसकी उम्रक...