नई दिल्ली, नवम्बर 27 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर में खराब हुई हवा की गुणवत्ता को सही करने के लिए न्यायपालिका से चमत्कारी आदेश पारित करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर लगाम लगाने से जुड़े मामले की सुनवाई 3 दिसंबर तक करते हुए यह टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह टिप्पणी तब की, जब इस मामले में न्याय मित्र के तौर अदालत की सहायता कर रही वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बिगड़ते स्थिति को देखते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। उन्होंने पीठ से कहा कि दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण के चलते हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो रही है। उन्होंने पीठ से कहा कि प्रदूषण की चिंताजनक स्थित...