बुलंदशहर, जुलाई 30 -- स्याना हिंसा मामले में कोर्ट ने सात साल बाद बुधवार को फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने स्याना हिंसा में शामिल सभी 38 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इसमें पांच आरोपियों को इंस्पेक्टर की हत्या का दोषी पाया गया। जबकि 33 आरोपी बलवा और 307 जैसे गंभीर आरोप में दोषी पाए गए हैं। सजा पर फैसला एक अगस्त को सुनाया जाएगा। कोर्ट ने तब तक के लिए फैसला सुरक्षित कर लिया है। बुलंदशहर में तीन दिसंबर 2018 को स्याना हिंसा में तत्कालीन थाना प्रभारी सुबोध सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने 44 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगाई थी। पांच आरोपियों की मुकदमे के दौरान ही मौत हो चुकी है। जबकि एक आरोपी को कोर्ट ने बाल अपचारी माना है। कोर्ट ने पांच आरोपियों प्रशांत नट, डेविड, जोनी, राहुल, लोकेंद्र मामा को इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या का...
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