बुलंदशहर, अगस्त 1 -- बुलंदशहर के स्याना हिंसा मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। बुलंदशहर एडीजी 12 गोपालजी की कोर्ट ने इंस्पेक्टर की हत्या में शामिल पांच दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद और बलवा में 33 दोषियों को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई। बतादें कि गोकशी को लेकर हुई स्याना हिंसा में करीब साढ़े छह साल बाद बुधवार को न्यायालय ने सभी 38 आरोपियों को दोषी ठहराया था। इनमें पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या में पांच और अन्य 33 अभियुक्त बलवा और जानलेवा हमले के तहत दोषी पाए गए थे। दोषियों में भाजपा मंडल अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान भी शामिल थे।ये था मामला 3 दिसंबर, 2018 को स्याना कोतवाली क्षेत्र की चिंगरावठी पुलिस चौकी क्षेत्र के गांव महाव में गोवंश के अवशेष मिलने पर हिंसा भड़क गई थी। हिंसा में स्याना के तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर स...
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