बुलंदशहर, नवम्बर 11 -- बुलंदशहर। 3 दिसंबर 2018 को कोतवाली क्षेत्र के गांव चिंगरावठी में हुई हिंसा के मामले में मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने मामले के 32 आरोपियों को जमानत दे दी। गौरतलब है कि 1 अगस्त को बुलंदशहर की विशेष अदालत ने बहुचर्चित मामले में 33 अभियुक्तों को सात-सात वर्ष की सजा और अन्य पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने सभी को विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया था। इसके बाद दोषी ठहराए गए सभी 38 आरोपियों ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। सिविल बार के अधिवक्ता ब्रूनो भूषण ने बताया कि मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 32 अभिुयक्तों की जमानत मंजूर कर ली। वहीं एक अभियुक्त योगेश राज पहले से ही जमानत पर बाहर है। योगेश राज की जमान...