बुलंदशहर, अगस्त 2 -- बहुचर्चित स्याना हिंसा कांड में करीब साढ़े छह साल बाद शुक्रवार को आए न्यायालय के फैसले में पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या में पांच अभियुक्तों को उम्रकैद और अन्य 33 अभियुक्तों को बलवा और धारा 307 में सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। सजा सुनाए जाने के साथ ही अभियुक्तों के चेहरे पर मायूसी और बेचैनी छा गई। अभियुक्तों के परिजन भी बिलख उठे। सात-सात साल की सजा पाने वाले अभियुक्तों में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान भी शामिल हैं। न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। शुक्रवार को स्याना हिंसा में शासन से नियुक्त विशेष अधिवक्ता एवं पूर्व डीजीसी यशपाल सिंह राघव ने बताया कि 3 दिसंबर 2018 को स्याना के गांव महाव में गोकशी को लेकर हुई हिंसा में पुलिस इंस्पेक्टर स्याना प्रभारी ...