हल्द्वानी, अक्टूबर 8 -- जिला कोर्ट: नैनीताल। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) संजीव कुमार की कोर्ट ने स्मैक तस्करी के मामले में दोषी पाए गए कैलाश चंद्र शर्मा उर्फ चीमा को आठ वर्ष के कठोर कारावास और 80 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को आठ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला राज्य बनाम कैलाश चंद्र शर्मा उर्फ चीमा से संबंधित है। अभियुक्त के खिलाफ थाना मुखानी में 2023 में मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच पूरी कर पुलिस ने 8 सितंबर 2023 को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया, जिसके बाद 18 जनवरी 2024 को आरोप तय किए गए। वहीं, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि अभियुक्त स्मैक को नवयुवकों को बेचकर समाज को नुकसान पहुंचा रहा था, अतः उसे कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए। सभी तथ्यों पर विचार करते हुए,...