नैनीताल, दिसम्बर 1 -- नैनीताल। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट संजीव कुमार की कोर्ट ने स्मैक संग पकड़े गए आरोपी को पांच वर्ष की कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार दिसंबर 2017 को हल्द्वानी पुलिस ने मीरगंज (बरेली) निवासी विद्युत विभाग के संविदाकर्मी शेर अली को 101 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूजा साह ने कोर्ट में तर्क प्रस्तुत किए। पुलिस की चार्जशीट और अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने शेर अली को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई।

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