मुजफ्फरपुर, अगस्त 29 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। स्मैक के धंधे के दोषी मो. जमीर व उसके दो साथियों सिकंदरपुर के विक्की कुमार व सुबोध कुमार को विशेष कोर्ट (एनडीपीएस एक्ट) संख्या-एक के न्यायाधीश अमित कुमार सिंह ने शुक्रवार को सजा सुनाई। इसमें मो. जमीर को दस वर्ष कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना देना होगा। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसके एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं, विक्की व सुबोध को पांच-पांच वर्ष कारावास व एक-एक लाख जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस ने एक अक्टूबर 2022 की शाम पांच बजे इमलीचट्टी पुल के नीचे छापेमारी कर पहले मो. जमीर को गिरफ्तार किया था। उसके पास से 350 ग्राम से अधिक स्मैक व 45 हजार 600 रुपया जब्त की गई थी। जमीर ...