नई दिल्ली, अगस्त 25 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) द्वारा दिए गए अहम आदेशों को रद्द कर दिया है। इन आदेशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को सार्वजनिक करने के आदेश भी शामिल हैं। वहीं हाईकोर्ट ने CIC के एक अन्य फैसले को भी पलट दिया है। कोर्ट ने CIC द्वारा 2017 में पारित उस आदेश को भी रद्द कर दिया है जिसमें सीबीएसई को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के दसवीं और बारहवीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा परिणामों के रिकॉर्ड्स एक आईटीआई आवेदक के साथ साझा करने का निर्देश दिया गया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI एक्ट) के तहत ऐसी जानकारी का खुलासा करने के पीछे कोई वजह नहीं है। कोर्ट ने कहा, "आरटीआई आवेदन के माध्यम से मांगी गई इस जानकारी में किसी भी तरह का जनहित निहित नह...