लखनऊ, अक्टूबर 1 -- राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नए कनेक्शन स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ ही दिए जाने के मामले में विरोध की चेतावनी दी है। उपभोक्ता परिषद ने कहा कि या तो पावर कॉरपोरेशन अपने आदेश वापस ले अन्यथा आदेश का विरोध होगा। परिषद ने अनिवार्य रूप से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने संबंधी आदेश को असंवैधानिक बताया है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि विद्युत अधिनियम-2003 के मुताबिक प्रीपेड मीटर लगवाने या न लगवाने का विकल्प उपभोक्ता के पास है। उस पर जबरन स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं थोपा जा सकता है। वहीं, पावर कॉरपोरेशन ने सभी उपभोक्ताओं के घरों पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने के लिए टेंडर तो कर ही दिया, साथ ही नए कनेक्शन के लिए भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य कर दिया। मीटरों को लेकर तमाम शिकायतें हैं, लेकिन उन पर कोई सुनवा...