नई दिल्ली, नवम्बर 22 -- कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सेंट्रल मोटर व्हीकल (सेकंड अमेंडमेंट) रूल्स, 2022 के रूल 138 (7) को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया। यह रूल छोटे बच्चों को पीछे बैठाने वाली मोटरसाइकिलों के लिए मैक्सिमम स्पीड लिमिट तय करता है। उनके लिए हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस जरूरी बनाता है। चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस सीएम पूनाचा की एक डिवीजन बेंच ने कहा कि कुछ शुरुआती कदमों के बावजूद, नियम अभी तक असरदार तरीके से लागू नहीं हुआ है। बेंच ने कहा, "राज्य को अब यह पक्का करने के लिए असरदार कदम उठाने की जरूरत है कि नियम लागू किया जाए। हम इसी के हिसाब से राज्य को यह पक्का करने के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश देकर याचिका का निपटारा करते हैं कि यह नियम लागू हो।" यह आदेश डॉ. अर्चना भट के की एक याचिका के जवाब में आया, जिसमें 9 महीने ...