समस्तीपुर, अगस्त 2 -- समस्तीपुर। जिला न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम (जेएम-1) की अदालत ने मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के एक आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाए गए आरोपी को तीन वर्ष की सश्रम कारावास और तीन हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी की पहचान मुसरीघरारी थाना क्षेत्र निवासी बिट्टू चौधरी उर्फ राजू कुमार के रूप में हुई है। उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 25(1-बी)ए एवं आर्म्स एक्ट की अन्य धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज था। यह मामला स्पीडी ट्रायल के तहत चलाया गया, जिसमें न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। साथ ही न्यायालय ने आदेश दिया कि जुर्माना की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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