मोतिहारी, मई 8 -- मोतिहारी, विधि संवाददाता। ऑर्गेनाइजर गैंग में शामिल हो चर्चित बैंक लूट की रकम के बंटवारे के लिए एकत्रितहोने की सूचना पर चकिया पुलिस द्वारा डेढ़ किलो चरसके साथ पकड़े जाने के मामले में कोर्ट ने लंबित सुनवाई पूरी कर ली है। दो आरोपितों को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस की धारा 20 बी 11 सी 29 के तहत दोषी मुकर्रर रंजीत कुमार उर्फ त्रिवेदी व कन्हैया कुमार को द्वितीय विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने एक-एक लाख रुपए के अर्थ दंड के अतिरक्ति 12 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । चकिया थाना कांडसंख्या144 / 23 केवटीथाना अध्यक्ष धनंजय कुमार को मिली गुप्त सूचना पर 20 अप्रैल 2023 की मध्य रात्रि न्यू बायपास चौक के समीप टेंपो स्टैंड घेराबंदी कर हिंदू चकिया गांव निवासी शिशुपाल पटेल के पुत्रअंकुश कु...