खगडि़या, दिसम्बर 10 -- खगड़िया, विधि संवाददाता स्पीडी ट्रायल कर एक दोषी को आर्म्स एक्ट की दो धाराओं में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी खगड़िया प्रियंका कुमारी ने बुधवार को तीन साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दूसरे धारा में भी दो वर्ष का कठोर कारावास की सजा निश्चित की गई है। दोनों धाराओं में कुल 15 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका गया है। जुर्माने की रकम का भुगतान नहीं किए जाने पर दो दो महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी भुगतने पड़ेंगे। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगे और जेल में बिताई अवधि को सजा में समायोजित किया गया है। सजा के बिंदू पर सरकार पक्ष से सहायक अभियोजन पदाधिकारी सुजीत कुमार एवं निरशान राज अभियोजन पदाधिकारी तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता रविन्द्र कुमार के दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने मुफछिसल थाना क्षेत्र के तारतर गांव निवासी श्र...