मुजफ्फरपुर, सितम्बर 18 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से पिछले वर्ष दस किलो गांजा के साथ गिरफ्तार पूर्वी चंपारण जिला के पकड़ी थाना के उरल बैरिया घाट वार्ड नंबर-सात के जयकरण सहनी को गुरुवार को दोषी करार दिया गया है। सेशन ट्रायल के बाद विशेष कोर्ट एनडीपीएस एक्ट संख्या-एक के न्यायाधीश अमित कुमार सिंह ने फैसला सुनाया। विशेष कोर्ट उसे 27 सितंबर को सजा सुनाएगी। रेल एसपी ने इस वर्ष 12 अप्रैल को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पत्र भेज कर उसके विरुद्ध स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई कराने का अनुरोध किया था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...