नई दिल्ली, जुलाई 23 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कलानिधि मारन और केएएल एयरवेज की एक याचिका खारिज कर दी। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें स्पाइसजेट से 1,323 करोड़ रुपये का हर्जाना पाने के उनके दावे को खारिज कर दिया गया था। स्पाइसजेट को मारन के हर्जाना दावे से मिली राहत के बाद इसके शेयरों में अचानक खरीदारी बढ़ गई। शेयर 6.51% की उछाल के साथ 40.58 रुपये पर पहुंच गए। जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंदूरकर की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से मना कर दिया। वे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दे रहे थे, जिसने उनकी अपीलों को सुनने से इनकार कर दिया था।देरी की वजह से हाईकोर्ट ने खारिज की थी अपील मई 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच (जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस अजय डिगपाल) ...