बक्सर, जून 12 -- बेहतर मंच केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य सेवाएं भी शामिल स्थायी लोक अदालत के पास मामले के निपटारे का अधिकार है बक्सर, विधि संवाददाता। स्थायी लोक अदालत जनोपयोगी विवादों के निपटारे के लिए बेहतर मंच है। मामला अदालत में दायर करने से पहले ही समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है। यदि समझौता नहीं हो पाता है, तब भी स्थायी लोक अदालत के पास मामले के निपटारे का अधिकार होता है, बशर्ते मामला आपराधिक प्रकृति का न हो। स्थायी लोक अदालत में प्रवीण कुमार सिंह श्रीनेत, अध्यक्ष, माधव राय और सुनील कुमार सिन्हा सदस्य के रूप में जुड़े हैं। अवर न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव नेहा दयाल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुये कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22-बी के तहत बक्सर में स्थायी लोक अदालत की स्थापना क...