औरंगाबाद, दिसम्बर 2 -- स्थायी लोक अदालत की पहुंच बढ़ाने के लिए औरंगाबाद नगर परिषद में वार्ड पार्षदों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अशोक राज ने की। बैठक में स्थायी लोक अदालत के सदस्य हृषिकेष, नगर परिषद के अध्यक्ष उदय कुमार गुप्ता सहित कई वार्ड पार्षद मौजूद रहे। अध्यक्ष अशोक राज ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद के तहत अधिनियम की धारा 22-बी के अनुसार स्थायी लोक अदालत सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े मामलों पर कार्य करती है। इसमें परिवहन सेवा, डाक, टेलीफोन, बिजली, पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा, अस्पताल, बीमा, मनरेगा, शैक्षणिक संस्थान, आवासीय सेवा सहित अन्य सरकारी रूप से घोषित लोक उपयोगिता सेवाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि स्थायी लोक ...