मऊ, मार्च 26 -- मऊ। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अच्छे लाल गुप्ता ने बताया कि न्यायालय परिसर के एडीआर बिल्डिंग में संचालित स्थायी लोक अदालत में जनपदवासी त्वरित और सुगम न्याय प्राप्त कर सकते हैं। यहां कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है। पीड़ित चाहे तो स्वयं एक प्रार्थनापत्र देकर अपनी बात न्यायालय के समक्ष रख सकता है। बताया कि प्रथम चरण में पक्षकारों मध्य सुलहवार्ता कराई जाती है। अधिकतर मामले इसी दौरान निस्तारित हो जाते हैं, सुलह समझौता के माध्यम से निस्तारित हुए मामलों की सबसे अच्छी बात यह होती है कि इसमें दोनों पक्षों की जीत होती है, इसमें किसी की हार नहीं होती। जिन मामलों में सुलह सम्भव नहीं हो पाता है, पीठ उस मामले को गुण-दोष के आधार पर निस्तारित करती है। स्थायी लोक अदालत में हवाई जहाज, ट्रेन, बस, जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल वहन के लिए याताया...