सुल्तानपुर, दिसम्बर 11 -- सुलतानपुर, संवाददाता । जिले की स्थायी लोक अदालत ने विद्युत विभाग को झटका देते हुए बिजली चोरी में उपभोक्ता पर लगाए गए तीन लाख 79 हजार के जुर्माने को निरस्त कर दिया है। पीड़ित के अधिवक्ता शेख नजर अहमद ने कहा कि मोतिगरपुर थाना क्षेत्र के मुड़हा निवासी हमीम उल्लाह पर गलत तरीके से अवैध रूप से मीटर के पहले से बाईपास कनेक्शन दिखाकर बिजली चोरी के आरोप में विभाग ने तीन लाख 79 हजार 799 रूपये का जुर्माना लगाया था। जबकि हामीम का पुराना व्यावसायिक कनेक्शन है। अदालत के अध्यक्ष राधेश्याम और सदस्यों ने विभाग के आरोपों को गलत करार देते हुए इसे उपभोक्ता को परेशान करने का तरीका बताया। हमीम उल्लाह ने ढेमा फीडर के जेई रामसरन त्यागी, एसबीओ अमरजीत वर्मा, अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, जयसिंहपुर, मीटर रीडर नागेन्द्र यादव और प्रदे...
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