नई दिल्ली, दिसम्बर 10 -- केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में भारतीय वायुसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने में भेदभाव और पक्षपात के आरोपों का खंडन किया। केंद्र ने कहा कि वर्ष 2019 से अब तक 243 पुरुष और 177 महिलाओं को भर्ती किया गया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने स्थायी कमीशन से इनकार को चुनौती देने वाली एसएससी के तहत भर्ती महिला अधिकारियों की याचिकाओं के एक समूह पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि केंद्र द्वारा 2022 में मंजूरी दिए जाने के बाद, भारतीय वायुसेना ने एनडीए के माध्यम से महिला अधिकारियों की भर्ती शुरू की और प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने पर इन अधिकारियों को सीधे स्थायी कमीशन दिया जाएगा। इसलिए नहीं...
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