अलीगढ़, जून 25 -- स्थाई लोक अदालत ने किए भुगतान करने के निर्देश अलीगढ़। शहर कोतवाली क्षेत्र के कनवरीगंज के वृद्ध ने एलआईसी की पेंशन पॉलिसी ली। मगर निर्धारित समय के बाद एलआईसी द्वारा निर्धारित मासिक पेंशन किश्त का भुगतान नहीं किया गया। इस पर स्थायी लोक अदालत ने एलआईसी को मासिक पेंशन किश्त का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष शंकर लाल, सदस्य सत्यदेव व आरती की संयुक्त पीठ ने दिए हैं। प्रकरण के अनुसार कनवरीगंज के मुकेश कुमार वाष्र्णेय ने बताया कि उन्होंने वर्ष 1998 में एलआईसी पॉलिसी ली। जिसमें 20 वर्ष तक मासिक किश्त का भुगतान किया। 2018 में उसने मासिक पैंशन 3175 रुपये किश्त के भुगतान का अनुरोध किया तो एलआईसी ने नियम पूरे न करने का हवाला दे दिया। इसके खिलाफ वे स्थायी लोक अदालत गए। जहां सुनवाई करते हुए एलआईसी को...
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