अलीगढ़, जुलाई 5 -- अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता। बहुमंजिला इमारतों के सेफ्टी ऑडिट की व्यवस्था अलीगढ़ में स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट देने तक ही सीमित है। बिल्डर, विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण के बाद किसी भी तरह का सेफ्टी ऑडिट नहीं कराया जाता है। अब ऐसा नहीं हो सकेगा। सभी बहुमंजिला इमारतों को 10 वर्ष में सेफ्टी ऑडिट कराना अनिवार्य होगा। निर्माण अवधि 10 वर्ष पूरी होने के बाद हर पांच वर्ष में यह ऑडिट कराना होगा। यदि बिल्डर द्वारा ऑडिट नहीं कराया जाता है तो विकास प्राधिकरण ऐसा कराएगा और चार्ज बिल्डर या आरडब्ल्यूए को देना होगा। अलीगढ़ में बहुमंजिला इमारतों की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। यहां सेफ्टी ऑडिट का पालन ही नहीं किया जा रहा है। एडीए, अग्निशमन व विद्युत विभाग द्वारा यह ऑडिट किया जाता है। प्राधिकरण में निर्माण के समय इंजीनियर का स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट...