अमरोहा, दिसम्बर 2 -- मीटर में स्टोर रीडिंग का हवाला देकर भेजा गया लगभग 30 हजार का बिल उपभोक्ता फोरम ने निरस्त कर दिया। साथ ही बिजली विभाग के एमडी, एक्सईएन व एसडीओ पर मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 15 हजार तो वहीं परिवाद व्यय के रूप में दस हजार रुपये 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। उपभोक्ता को जुर्माना धनराशि एक महीने के भीतर अदा करने का आदेश दिया। यह मामला शहर के मोहल्ला कोट से जुड़ा था। यहां पर शरद कुमार शर्मा का परिवार रहता है। फरवरी माह में बिजली विभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान पुराना मीटर बदलकर उनके घर के बाहर नया मीटर स्थापित किया था। पुराना मीटर टीम अपने साथ ले गई थी। इसके बाद विभाग द्वारा उनके पुराने मीटर में गलत रीडिंग दर्शाकर एरियर के लगभग 30 हजार रुपये जोड़कर बिल जारी कर दिया गया। जबकि, उपभोक्ता द्वारा नियमित रूप से हर महीने रीड...