गोरखपुर, अगस्त 6 -- गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। शहर में ताज होटल के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया के अंतर्गत स्टॉम्प कमी के मामले में गैलेंट लाइफ स्पेस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में आदेश हुआ है। जिलाधिकारी न्यायालय ने जमीन को व्यावसायिक के बजाए आवासीय प्रकृति का माना है, जिसमें स्टॉम्प कमी लगभग 11 करोड़ रुपये के स्थान पर 6 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया गया है। ताज होटल के लिए करीब चार माह पहले जमीन रजिस्ट्री के मामले में सब रजिस्ट्रार प्रसेनजीत सिंह ने जमीन को व्यावसायिक प्रकृति का मानते हुए 11,19,77, 560 रुपये स्टॉम्प कमी दर्शाया था। इस मामले में जिलाधिकारी न्यायालय में सुनवाई हुई और तत्कालीन जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने सुनवाई के बाद जो आदेश दिया है, उसके अनुसार क्रेता को 6,78, 840 रूपये जमा करना है, इसमें 4,18, 890 स्टॉम्प शुल्क,...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.