जमशेदपुर, जनवरी 21 -- टाटानगर स्टेशन चौक से कीताडीह और खासमहल रोड की लीजधारी दुकानों को तोड़ने के खिलाफ दायर अर्जी पर झारखंड हाईकोर्ट में अब 12 मार्च को सुनवाई होगी। मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद अगली तिथि तय की गई, जिससे दोनों सड़कों के 16 दुकानदारों को करीब दो महीने की राहत मिल गई है। दुकानदारों का कहना है कि वे रेलवे की जमीन खाली करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें कहीं और बसाने का मुद्दा हाईकोर्ट में भी उठाया गया है। हालांकि, टाटानगर के रेल अधिकारियों ने हाईकोर्ट से किसी तरह के आदेश की जानकारी से इनकार किया है, जबकि स्टेशन रोड के कई दुकानदारों ने पक्ष में फैसला आने का दावा किया है। जानकारी के अनुसार टाटानगर स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग ने कीताडीह और खासमहल रोड की 32 लीजधारी दुकानों को जमीन खाली करने का नोटिस दि...