धनबाद, दिसम्बर 11 -- धनबाद, प्रतिनिधि बरवाअड्डा के कुर्मीडीह स्थित मां तारा रेस्टोरेंट में हुई कालूबथान के तत्कालीन स्टेशन मास्टर की पत्नी सुनीता देवी (45 वर्ष) की हत्या में बुधवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले में रेस्टोरेंट संचालक राजगंज कारीटांड़ निवासी आनंद महतो, रेस्टोरेंट के कुक गोविंदपुर संग्रामडीह निवासी राजेश नापित और टुंडी केशका निवासी स्टाफ छोटू महतो को दोषी करार दिया। 28 जून 2021 को कुर्मीडीह स्थित रेस्टोरेंट के सेप्टिक टैंक से सुनीता का शव निकाला गया था। चार साल की सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम मनीष की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया। सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तारीख तय की गई है। आनंद महतो पूर्व से ही न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है, जबकि छोटू महतो तथा राजेश नापित को दोष...