मुजफ्फरपुर, दिसम्बर 9 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया से इस वर्ष पांच मार्च को 21 किलो गांजा के साथ धराए पूर्वी चंपारण जिला के राजेपुर थाना के कदमा वार्ड नंबर-नौ निवासी सुमित कुमार को दोषी ठहराया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद नौ महीने में ही इस मामले में अन्य कानूनी प्रक्रिया सहित सेशन ट्रायल पूरा हो गया। विशेष कोर्ट एनडीपीएस एक्ट संख्या-दो के न्यायाधीश नरेंद्रपाल सिंह ने मंगलवार को सुमित कुमार को दोषी करार दिया है। बुधवार को विशेष कोर्ट उसे सजा सुनाएगी। इस मामले में प्रभारी विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट मुकेश प्रसाद सिंह ने कोर्ट में पांच गवाहों को पेश किया।

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