मुजफ्फरपुर, अक्टूबर 12 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र.। बिहार स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में धांधली के आरोपों को लेकर दायर याचिका की सुनवाई ट्रिब्यूनल में होगी। ट्रिब्यूनल कोर्ट-तीन ने इस संबंध में आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने काउंसिल की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें याचिका को ही रद्द करने की अपील की गई थी। चुनाव में अनियमितता को लेकर अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा, उमेश प्रसाद सिंह, रतन कुमार, महेंद्र सिंह, प्रवीण कुमार, भोला कुमार और अलका पांडे ने याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता अधिवक्ता सुधीर ओझा ने कहा कि ट्रिब्यूनल के इस आदेश से यह साफ हो गया है कि चुनाव में धांधली के उनके आरोपों को लेकर मुकदमा चलेगा। वहीं, मामले के एक प्रतिवादी सच्चिदानंद सिंह ने बताया कि उन्हें आदेश की जानकारी नहीं है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ ...