नई दिल्ली, जनवरी 21 -- मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने भाजपा नेता अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दी है। प्राथमिकी में मालवीय पर 'सनातन धर्म' को लेकर उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणियों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया गया है। न्यायमूर्ति एस. श्रीमथी ने कहा कि उदयनिधि की टिप्पणियां नफरत फैलाने वाले भाषण के समान थीं और इस पर सवाल उठाना एक प्रतिक्रिया थी। अपने फैसले में उन्होंने कहा कि समग्र रूप से विचार करने पर मंत्री का भाषण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह पूरी तरह से 80 प्रतिशत हिंदुओं के खिलाफ है, जो नफरत फैलाने वाले भाषण की श्रेणी में आता है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि सनातन धर्म का केवल विरोध या प्रतिरोध ही नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसे समाप्त या जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। फैसले में कहा गया कि यह अद...