प्रयागराज, मार्च 12 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेसर्स जादौन इंफ्राटेक विक्रम कॉलोनी रामघाट रोड अलीगढ़ पर बकाया स्टाम्प वसूली के तहत उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है और सीसीआरए प्रयागराज को अंतरिम आदेश के लिए प्रस्तुत याची फर्म की अर्जी निस्तारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने याची फर्म के अधिवक्ता राघवेन्द्र प्रसाद मिश्र को सुनकर दिया है। स्टाम्प कम जमा करने पर याची फर्म के खिलाफ बकाया वसूली का आदेश हुआ, जिसके विरुद्ध याची ने अपील के साथ अंतरिम आदेश की अर्जी भी दी है। धारा 56(1) के अनुसार यदि बकाया राशि का एक तिहाई जमा किया जाता है तो अंतरिम आदेश की अर्जी निस्तारित की जाएगी। याची के अधिवक्ता का कहना है कि याची ने एक तिहाई राशि जमा की है लेकिन अंतरिम आदेश की अर्जी निस्तारित न कर सात अप्रैल की तारीख लगा दी...