मऊ, जनवरी 30 -- मऊ। शासन के निर्देश पर स्टांप कमी के वादों के लिए समाधान योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत अबतक विभिन्न पक्षकारों की ओर से संबंधित न्यायालयों में लगभग 40 लाख रुपये जमा किए गए हैं। जिलाधिकारी ने समाधान योजना का लाभ लेने के लिए पक्षकारों से अपील किया है। बताया कि 31 मार्च तक समाधान योजना लागू रहेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी न्यायालय में 35 लाख, अपर जिलाधिकारी न्यायालय में 3 लाख 41 हजार तथा एआईजी स्टांप कोर्ट में एक लाख 30 हजार रुपए समाधान योजना के तहत जमा कराए गए। शासन की ओर से जारी समाधान योजना के तहत स्टांप कमी की धनराशि, नियमानुसार ब्याज एवं मात्र 100 रुपये के टोकन अर्थ दंड की धनराशि जमा करने पर वाद को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया जाता है। अगर किसी पक्षकार की ओर से संबंधित पीठासीन के समक्ष इस योजना का लाभ ले...
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