बरेली, दिसम्बर 20 -- बरेली, मुख्य संवाददाता। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की कोर्ट ने जमीन खरीद बिक्री के तीन अलग-अलग मामलों में दस लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। साथ ही वसूली के दिनांक तक तीनों मामलों में 1.5 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज वसूलने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्टांपवाद महालेखाकार की जांच में पता चला कि क्यारा निवासी यशवीर सिंह ने पिछले साल 0.29833 जमीन सिविल लाइन निवासी ओंकार प्रसाद को बेच दी। जमीन को कृषि भूमि दिखाकर स्टांप शुल्क कम जमा किया गया। जांच में तथ्य सामने आने पर मामले में 3,80,250 रुपये स्टांप शुल्क में कमी, 91,,010 रुपये निबंधन शुल्क में कमी और दस हजार रुपये अर्थदंड के साथ कुल 4,,81,,260 रुपये की पेनाल्टी लगाई गई है। वहीं एक अन्य मामले में पिछले साल 30 सितंबर को आंवला के भुवनेश कुमार ने एक जमीन का बैन...