गुड़गांव, नवम्बर 4 -- गुरुग्राम, प्रमुख संवाददाता। स्क्रैप व्यापारी सुमित कुमार की गोली मारकर हत्या करने के सनसनीखेज मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने सभी दोषियों को उम्रकैद (कठोर कारावास) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों परभारी जुर्माना भी लगाया गया है। एक सितंबर 2022 को बिलासपुर पटौदी रोड पर भोड़ा कलां गांव के स्क्रैप व्यापारी सुमित कुमार को उस समय गोली मार दी गई थी, जब वह अपने पिता के साथ दो बाइकों पर सवार होकर वर्करों को खाना देने जा रहे थे। बिलासपुर थाने की पुलिस चौकी जमालपुर में दर्ज शिकायत के अनुसा मृतक के पिता ने बताया कि उनके गांव के ही आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने तीन बाइकों पर आकर उनके बेटे पर गोली चला दी, जिससे सुमित बाइक से गिर गया। हमलावर शोर...