विकासनगर, अक्टूबर 30 -- वाहन दुर्घटना के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण और अपर जिला जज नंदन सिंह ने स्कॉपियो चालक को प्रतिकर के लिए रूप में याचिकाकर्ता को 18,47400 रुपये देने के निर्देश दिए है। यह राशि मृतका के मां और पिता में बराबर बांटी जाएगी। पूनम पत्नी बृजपाल सिंह, निवासी फतेहपुर हरबर्टपुर ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका दायर करते हुए बताया कि 25 जून 2020 को उनकी पुत्री निष्ठा स्कूटी से जीवनगढ़ स्थित एक अस्पताल में ड्यूटी पर जा रही थी। उसके पीछे प्रियंका इलियास बैठी थीं। जैसे ही दोनों चकराता रोड पर स्माइल स्टोर के पास पहुंचे तो पीछे से आ रहे स्कॉर्पियो चालक अंशुल नेगी ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी और स्कॉर्पियों स्कूटी को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गई। बाद में चालक स्कॉर्पियो छोड़कर भाग गया। लोगों ने निष्ठा को अस्पताल पहु...
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