लखनऊ, अगस्त 28 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता हाईकोर्ट के आदेशों को लागू कराने के उद्देश्य से सरकार ने गुरुवार को एक बार फिर से आदेश जारी कर कहा है कि एक किलोमीटर से अधिक दूरी वाले तथा 50 की संख्या से अधिक बच्चों वाले प्राथमिक स्कूलों की पेयरिंग नहीं होगी। इसी प्रकार से तीन किलोमीटर से अधिक दूरी के उच्च प्राथमिक स्कूलों की भी पेयरिंग नहीं की जाएगी। अगर इन तीनों मानकों के विपरीत किसी स्कूल की पेयरिंग हो चुकी है तो वह पेयरिंग समाप्त किया जा रहा है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने सभी डीएम एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के अध्यक्षों के नाम आदेश जारी कर दिए हैं।

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