लखनऊ, दिसम्बर 5 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता निजी स्कूलों को मान्यता देने में देरी पर कार्रवाई होगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने मान्यता के लिए सभी मंडलीय सहायक शिक्षा अधिकारियों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को नियमित रूप से मान्यता समिति की बैठक करने के निर्देश दिए हैं। नियमानुसार आवेदन प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर बेसिक शिक्षा अधिकारी उसे खंड शिक्षा अधिकारी को निरीक्षण के लिए भेजेंगे और खंड शिक्षा अधिकारी को दस कार्य दिवस में स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट देनी होती है। इसके बाद समिति की बैठक आयोजित की जाती है और उसी में प्रकरणों पर निर्णय लिया जाता है। अधिकारियों से कहा गया है कि इसके आधार पर ही मान्यता प्रकरण का निस्तारण किया जाए।

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