रांची, अक्टूबर 8 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने रांची के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव स्कूल और उसके छात्रावास के जर्जर मामले पर तीन नवंबर और एंबुलेंस नहीं मिलने पर बीमार महिला को कंधे पर ले जाने के मामले में 13 अक्तूबर को सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस (जिला स्कूल) की इमारत और छात्रावास की हालत अत्यंत जर्जर हैं। भवन में नमी और गंदगी के कारण दीवारें बदरंग हो चुकी हैं, कई कमरों की छतें क्षतिग्रस्त हैं और जगह-जगह प्लास्टर झड़ रहे हैं। छात्रावास में रह रहे करीब 100 बच्च...
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