सीतापुर, मई 23 -- सीतापुर, संवाददाता। डीएम अभिषेक आनंद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018 (यथा संशोधित 2020) के प्राविधानों को लागू कराने के संबंध में बैठक सम्पन्न हुयी। डीएम ने निर्देश दिये कि निर्धारित मानकों का पालन करते हुये ही शुल्क निर्धारित एवं शुल्क वृद्धि की जाये। निर्देश दिये कि शुल्क वृद्धि का विवरण जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध कराया जाये। इसके साथ ही विद्यालय द्वारा पुस्तकों, स्कूल ड्रेस आदि के संबंध में भी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करा जाये। जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुये कहा कि अधिनियम का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। डीआईओएस राजेन्द्र सिंह ने बताया कि जिला शुल्क नियामक समिति की अनुमति के बिना विद्यालय द्वारा पांच लगात...