आरा, दिसम्बर 28 -- आरा, हिप्र.। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में प्रधान शिक्षक या हेडमास्टर की पोस्टिंग नहीं होने की स्थिति में वहां वैकल्पिक व्यवस्था के तहत स्कूल के वरीय शिक्षक को प्रधान शिक्षक व हेडमास्टर का प्रभारी घोषित किया जायेगा। इस क्रम में शिक्षकों के अंतर वरीयता के निर्धारण के लिए जरूरी मापदंड जारी किया गया है। प्राथमिक शिक्षा के उप निदेशक ने इस संबंध में डीईओ को निर्देश दिया है। बबन प्रसाद सिंह व अन्य बनाम बिहार सरकार के मामले में निर्देश जारी किया गया है। उप निदेशक की ओर से बताया गया है कि बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के तहत प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक का एक पृथक संवर्ग सृजित किया गया है। इस नियमावली के नियम में अंकित है कि प्रधान शिक्षक की नियुक्ति नियमावली के नियम में परिभाषित शिक्षकों से आयोग क...