रांची, नवम्बर 3 -- रांची, विशेष संवाददाता। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और मूलभूत सुविधाएं दूर करने पर सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने सोमवार को नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा कि इस मामले में सरकार को पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका था, ऐसे में शपथपत्र क्यों नहीं दाखिल किया गया। कोर्ट ने सरकार को अंतिम अवसर देते हुए दो सप्ताह के भीतर शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि यदि इस अवधि तक शपथपत्र दाखिल नहीं किया जाता है, तो शिक्षा विभाग के सचिव को अदालत में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर स्पष्टीकरण देना होगा। मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को निर्धारित की गई है। मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी ...
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