रांची, जनवरी 16 -- रांची, वरीय संवाददाता। सीबीएसई ने संबद्ध स्कूलों को एक बार फिर सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे अपनी वेबसाइट पर शिक्षकों से जुड़े समस्त अनिवार्य विवरण समय पर अपलोड और नियमित रूप से अपडेट करें। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी को गंभीर उल्लंघन माना जाएगा और दोषी स्कूलों पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। बोर्ड ने कहा कि पूर्व में जारी निर्देशों के बावजूद कई स्कूल अपनी वेबसाइट पर अनिवार्य सार्वजनिक प्रकटीकरण के तहत सही और अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। विशेष रूप से शिक्षकों के नाम, उनकी शैक्षणिक योग्यता और स्व प्रमाणित दस्तावेज कई स्कूलों की वेबसाइट पर या तो उपलब्ध नहीं हैं या अपूर्ण अथवा गलत पाए गए हैं। बोर्ड ने याद दिलाया है कि संबद्धता नियम के तहत प्रत्येक स्कूल के लिए अपनी वेबसाइट विकसित करना ...