नई दिल्ली, मार्च 20 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। रोहिणी जिला पुलिस ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत स्कूलों के आसपास संचालित 87 दुकानों की जांच कर 58 का चालान काटा। कोटपा एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई। जिन दुकानों पर कार्रवाई की गई उनमें पान, बीड़ी, सिगरेट की बिक्री हो रही थी। पुलिस ने बताया कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत रोहिणी जिले में एक विशेष अभियान चलाया गया और कोटपा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। क्या है कोटपा एक्ट - किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जा सकते। - 18 वर्ष से कम उम्र के दुकानदार तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकते हैं। - तंबाकू उत्पाद बेचने से पहले चेतावनी का बोर्ड लगाना जरूरी। - सरकारी और निजी दफ्तर में भी तंबाकू उत्पाद का उपयोग प्रतिबंधित।

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