मुरादाबाद, दिसम्बर 8 -- सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों से सौ मीटर के दायरे में तंबाकू के उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। जिसकी धज्जियां खूब उड़ाई जा रही हैं। इसके दृष्टिगत एंटी टोबेको टास्क फोर्स ने पीली कोठी इलाके में स्कूलों के पास तंबाकू उत्पाद बेच रहीं दुकानों पर छापा मारा। टीम ने तंबाकू के उत्पाद बेचतीं तेरह दुकानों का चालान काटा और उनसे कुल 2600 रुपए का चालान काटा। एंटी टोबेको टास्क फोर्स के सदस्य एवं तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉ.प्रशांत राजपूत ने बताया कि कोटपा के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू का सेवन करने व शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू उत्पाद बेचने पर अधिकतम 200 रुपए का जुर्माना है। जिसके मद्देनजर तंबाकू उत्पाद बेच रही प्रत्येक दुकान से 200 रुपए का जुर्माना वसूला गया। दुकानों ...
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